माता-पिता दोनों को खो चुके बच्चों के लिए बड़ी राहत! MP Board ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं देना होगा ये शुल्क
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने माता-पिता दोनों को खो चुके विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत का फैसला किया है। अब पात्र विद्यार्थियों से नामांकन और परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इस सुविधा का लाभ रिश्तेदारों के साथ रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ सरकारी अनाथालय या मान्य संस्था में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा।
यह शुल्क माफी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा, द्वितीय बोर्ड परीक्षा, डीएलएड परीक्षा और नामांकन पर लागू होगी।
हालांकि, लाभ लेने के लिए माता-पिता दोनों के निधन का प्रमाण-पत्र और संरक्षण में रहने का प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
कौन-कौन से विद्यार्थी पात्र होंगे और आवेदन के समय कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे? पूरी जानकारी नीचे पढ़ें।