नहर में डूबे युवक के परिजनों को मिली चार लाख की आर्थिक सहायता, एसडीएम चुरहट ने सौंपा राहत राशि आदेश
सीधी जिले के रामपुर नैकिन तहसील अंतर्गत यूपी नहर में डूबने से हुई युवक की मौत के मामले में प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। चुरहट एसडीएम द्वारा मृतक की पत्नी को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार प्रकरण क्रमांक /ब-128 (9)/2025-26 एवं नायब तहसीलदार प्रकरण क्रमांक 0001/ब-128(9)/2026-27 में दर्ज प्रतिवेदन, हल्का पटवारी की रिपोर्ट, स्थल पंचनामा तथा अन्य अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रतिवेदन दिनांक 10 अप्रैल 2026 के अनुसार ग्राम पड़खुरी कोठार निवासी मनीष यादव पिता रविनंदन यादव उम्र 25 वर्ष की 17 मार्च 2026 को यूपी नहर में डूबने से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद राजस्व विभाग द्वारा मामले की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया गया था।
तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व प्रकरण पुस्तक परिपत्र 6(4) की कंडिका पांच (2-क) के संशोधित प्रावधान दिनांक 06 दिसंबर 2016 के तहत मृतक के निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता दिए जाने की अनुशंसा की गई थी। जिसके बाद एसडीएम चुरहट विकास कुमार आनंद ने मामले में आदेश जारी करते हुए मृतक की पत्नी निशा यादव को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की।
प्रशासन द्वारा यह राशि मृतक की पत्नी के बैंक खाते में अंतरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सहायता राशि प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटना राहत प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, ऐसे में प्रशासन की ओर से दी गई यह आर्थिक सहायता परिजनों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि कठिन समय में शासन की यह मदद पीड़ित परिवार के लिए सहारा साबित होगी।

