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Sidhi news:दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

Abhinay Shukla

By Abhinay Shukla

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Sidhi news:बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं बारह हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है।

संवाददाता-: अविनय शुक्ला

Sidhi news:प्रकरण में अभियोक्त्री 7 जनवरी 2023 को सुबह लगभग नौ बजे अपने ससुराल से अपनी भतीजी की पसनी का निमंत्रण देने के लिए सूरजदीन विश्वकर्मा जो रिस्ते में उसका भाई लगता है, के घर गई थी। लगभग दस बजे सुबह आरोपी के घर पहुंची तथा घर के अन्दर बैठी थी। उस समय आरोपी घर में अकेला था।

Sidhi news:उसी समय आरोपी ने अपने घर का दरवाजा बन्द कर गलत नीयत से लिपट गया। जब अभियोक्त्री वहां से भागने की कोशिश करने लगी तब आरोपी ने उसे हांथ घूंसा से मार-पीट कर जबरजस्ती बलात्कार किया तथा पूरा दिन घर के अन्दर बन्द करके रखा। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी पथरौला में दर्ज कराई गई। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना कुसमी मेंअपराध क्रमांक 09/2023 अंतर्गत धारा 342, 376(2) (एन), 376 (2) (च), 323, 506 भाग-दो भादवि कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पूर्ण करचालान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।

Sidhi news:जिसके परिणामस्वरूप माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी सुरुजदीन उर्फ बहेरहा विश्वकर्मा पिता मोहन विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम लुरघुटी थाना कुसमी जिला सीधी को उक्त धारा के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व बारह हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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