Umaria News: ग्राम पंचायत निगहरी में बाल श्रम अधिनियम 1986 पर कार्यशाला आयोजित
उमरिया तपस गुप्ता
Umaria News: उमरिया जिले के ग्राम पंचायत निगहरी में बाल श्रम अधिनियम 1986 के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला टास्क फोर्स समिति, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन उमरिया और ग्राम पंचायत निगहरी के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुई।
Umaria News: इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को बाल श्रम के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और इस संबंध में कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत निगहरी के सरपंच ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला श्रम अधिकारी उमा शंकर त्रिपाठी एवं बाल संरक्षण इकाई के सदस्य उपस्थित रहे।
Umaria News: कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना कानूनन अपराध है और इसके उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान है। इसके साथ ही, 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक कार्यों में संलग्न करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
Umaria News: इस अवसर पर एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के प्रतिनिधियों ने कानूनी सहायता और बाल अधिकारों से संबंधित जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी स्थान पर बाल श्रम होते हुए देखा जाए तो इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर की जा सकती है।
कार्यशाला के अंत में उपस्थित ग्रामीणों ने बाल श्रम के उन्मूलन में सहयोग करने और अपने गांव को बाल श्रम मुक्त बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।