REWA news:हाईकोर्ट की सख्ती से सगरा थाने पर संकट, थाना प्रभारी पर गंभीर आरोपों की जांच तेज
REWA news:रीवा जिले के सगरा थाना एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा पर लगे गंभीर आरोपों ने अब न्यायिक मोड़ ले लिया है। उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका के बाद अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए मध्यप्रदेश पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से जवाब तलब किया है और थाने की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। इस घटनाक्रम से पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है।
मामला सगरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ियारी निवासी राजेश शुक्ला से जुड़ा है, जिनका अपने चाचा से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बताया गया है कि इस विवादित भूमि पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश थे। इसके बावजूद राजेश शुक्ला द्वारा बोई गई धान की फसल कथित रूप से कटवा ली गई। आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही।
राजेश शुक्ला का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया।
परिवार का आरोप है कि दबाव में न आने पर पुलिस ने उनके बेटे सौरभ शुक्ला और बहू गुड्डी शुक्ला को जबरन थाने ले जाकर उनके मोबाइल फोन छीन लिए और शिकायत बंद कर दी। सौरभ, जो विधि का छात्र है, को लॉकअप में बंद करने और उसकी पत्नी को बिना किसी आरोप के देर रात तक थाने में बैठाए रखने का आरोप भी लगाया गया है।
इन घटनाओं को लेकर राजेश शुक्ला, उनकी पत्नी और बेटे ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की है। याचिका में संविधान के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन, पुलिसिया दमन और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं।
REWA news:उच्च न्यायालय ने डीजीपी मध्यप्रदेश, आईजी रीवा जोन और पुलिस अधीक्षक रीवा से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सगरा थाने की निर्धारित तिथियों की सीसीटीवी फुटेज भी तलब की गई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।
