Sidhi news:नाबालिग से दुष्कर्म के चिन्हित मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा.
(विशेष न्याायलय पॉक्सो एक्ट, सीधी ने सुनाया फैसला)
Sidhi news:बताया गया कि अभियोक्त्री की मां के द्वारा इस आशय की देहाती नालशी अस्पताल चौकी सीधी में लेख करायी कि दिनांक 09.05.2023 को शाम करीबन 07:00 बजे वह घर के अंदर खाना बना रही थी। उसकी लड़की अभियोक्त्री उम्र लगभग 05 वर्ष पड़ोस में ही अपनी दादी के घर चली गई थी, जब काफी देर तक नहीं लौटी तो वह और उसके घर वाले उसे आस-पास टार्च लेकर ढूंढने लगे। ढूंढते हुए पास के जंगल में गये तो देखा कि उसके पड़ोस का केमलभान बैगा उसकी बच्ची को छोड़कर भाग रहा है।
Sidhi news:तब वह और उसके साथ के लोग दौड़कर बच्ची के पास गये और बच्ची से पूछा तो उसकी बच्ची ने बताया कि जब वह दादी के यहां से घर लौट रही थी तब केमलभान उसे गोद में उठाकर ले गया और जंगल में पत्थर में पटककर उसकी चड्डी उतार दिया था और अपनी छुन्नी (लिंग) उसके पेशाब के रास्ते में डाला था और उसका गला दबा रहा था, चिल्लाने नहीं दे रहा था।
पटकने से उसकी लड़की की पीठ में खरोंचदार चोट आयी है और उसके पेशाब वाले रास्ते में खून निकल रहा था। उस समय लगभग रात्रि के लगभग 12-01 बज गये थे। केमलभान मौके से फरार हो गया था। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया था लेकिन वह मौके से भाग गया। फरियादी ने अभियोक्त्री को लेकर पुलिस चौकी खड्डी गयी थी तथा अभियोक्त्री का स्वास्थ्य ठीक न होने से उसे जिला अस्पताल सीधी लाया गया।
Sidhi news:उक्त पर से अस्पताल चौकी सीधी में जीरो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 0/2023 अंतर्गत धारा 363, 366, 376(ए)(बी) भा.दं.सं. एवं धारा 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दर्ज की गई तथा पश्चात् में थाना रामपुर नैकिन को उक्त बिना नंबरी नालशी प्राप्त होने पर थाना रामपुरनैकिन द्वारा असल अपराध क्र. 416/2023 में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। मामले की विवेचना निरी. सुधांशू तिवारी के द्वारा की गई है।
मामले की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक एससी/12//2023 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।
परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त केमलभान बैगा पिता रामलखन बैगा, उम्र 35 वर्ष, निवासी अंतर्गत थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र. को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा एवं 20,000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
साथ ही अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि रू. 25,000/- अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में क्षतिपूर्ति स्वरूप अभियोक्त्री को दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया। प्रकरण में न्यायालयीन संमंस/वारण्ट कोर्ट मोहर्रिर आर. धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जारी किये गये।
