Mpnews:नए पेंशन नियम 2026 को मोहन सरकार ने दी मंजूरी, तलाकशुदा बेटी की भी होगी हिस्सेदारी
Mpnews:मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 से प्रदेश में लागू नए पेंशन नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियमों में प्रदेश की तलाकशुदा बेटी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेंशन नियम 2005 के नए पेंशन नियम 2026 को हरी झंडी दे दी है. नए नियमों में पारिवारिक पेंशन में तलाकशुदा पुत्री को भी हिस्सेदार बनाया गया है. उधर कैबिनेट की बैठक में बालाघाट में कृषि कैबिनेट किए जाने का भी निर्णय लिया गया.
नया पेंशन नियम 2026 लागू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की गई. कैबिनेट की शुरूआत में वंदे मातरम का गायन किया गया. इसके बाद कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई. कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने दी. उन्होंने कहा कि “राज्य के कर्मचारियों के लिए 2005 से नई पेंशन योजना लागू की गई थी. इसको लेकर समय-समय पर जारी किए गए सरकुलेशन के माध्यम से उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाता था, लेकिन कई सरकुलेशन की वजह से पेंशन के नियमों को लेकर अस्पष्टता की स्थिति बनी रहती थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने नया पेंशन नियम 2026 तैयार किया है.”
अब तलाकशुदा बेटी भी पेंशन में हिस्सेदार
Mpnews:मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि “इसमें पारिवारिक पेंशन को लेकर नया प्रावधान किया गया है. केन्द्र सरकार द्वारा जारी पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान था लेकिन बहुत कम लोगों को इसका फायदा मिल पाता था. इसको देखते हुए नए पेंशन नियम 2026 में महत्वपूर्ण प्रावधान किया है. पारिवारिक पेंशन में अब तलाकशुदा पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन का हिस्सेदार बनाया है. तलाक के बाद बेटी का जीवन यापन मुश्किल होता है, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब तलाशशुदा पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन की पात्रता रहेगी. स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति जैसे तमाम नियमों को नए नियमों में समाहित किया गया है.
‘चिड़ियाघर के साथ रेस्क्यू सेंटर भी बनेंगे’
मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि “कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जहां भी चिड़ियाघर बनाए जाएंगे, उसके साथ अब रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जाएंगे. ताकि घायल वन्य जीवों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ्य होने तक जू परिसर में रखा जा सके. प्रदेश में अभी भोपाल के वन विहार में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर स्थापित हैं. जल्द ही प्रदेश के उज्जैन और जबलपुर में भी नया रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा.”
कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई निर्णय
Mpnews:नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद अब राज्य सरकार ने बालाघाट में कृषि कैबिनेट किए जाने का निर्णय लिया है. मंत्री चेतन्य कश्यप ने कहा कि “पूर्व में कई कृषि कैबिनेट हुई हैं, लेकिन अब अगली कृषि कैबिनेट बालाघाट में आयोजित की जाएगी. यह कैबिनेट बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास में नई भूमिका निभाएगी.”
उच्च न्यायालय में कंम्प्यूटर ऑपरेटर सहित संबंधित संवर्गों की आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर इसे 45 साल किया गया है. कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.
कैबिनेट की बैठक में आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और सीएम राइज स्कूल, आवास सहायता योजना, जनजाति विभाग में शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रवृति और विदेश अध्ययन योजना सहित कई योजनाओं को लगातार चलाए की भी स्वीकृति दे दी गई.
आदिवासी क्षेत्रों में संचालित धरती आवा कार्यक्रम के तहत अविद्युतिकरण घरों की संख्या 63 हजार चिन्हित की गई थी. इसमें शासकीय संस्थानों की संख्या 650 थे. इन सभी को 366 करोड़ की राशि से सोलर प्लस बेटरी के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाएगी.
