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बिरसिंहपुर पाली में झरनों और जलाशयों के पास जाना प्रतिबंधित, SDM का सख्त आदेश

Tapas Gupta

By Tapas Gupta

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बिरसिंहपुर पाली में झरनों और जलाशयों के पास जाना प्रतिबंधित, SDM का सख्त आदेश

उमरिया तपस गुप्ता (79997206090)

जिले के बिरसिंहपुर पाली क्षेत्र में वर्षाकाल के दौरान झरनों और जलाशयों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पाली की अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) मीनाक्षी बंजारे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए उपखंड पाली क्षेत्र के सभी झरनों, वॉटर बॉडी और दुर्घटना संभावित स्थानों के आसपास कई गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

17 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार झरनों और अन्य वॉटर बॉडी के 50 मीटर के दायरे में प्रवेश करना, पिकनिक मनाना, स्नान करना, वीडियो और फोटोग्राफी करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में वाहन पार्किंग, वाहनों का उपयोग, दुकान या रेहड़ी लगाकर खाद्य सामग्री की बिक्री पर भी रोक रहेगी।

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प्रशासन ने बिना अनुमति संचालित होने वाली नाव, नौका और अन्य जल क्रीड़ा संबंधी उपकरणों के संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उपखंड पाली की सीमा में स्थित किसी भी जलाशय में बिना अनुमति नाव चलाना या अन्य जल गतिविधियां संचालित करना अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने आदेश में उल्लेख किया है कि पिछले वर्षों में वर्षाकाल के दौरान झरनों और जलाशयों में पिकनिक, स्नान, सेल्फी और अन्य गतिविधियों के दौरान कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लोगों की जान गई। समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निर्णय जनहानि की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

एसडीएम मिनाक्षी बंजारे का कहना है कि यह आदेश जनहानि एवं धनहानि से बचाव तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। चूंकि यह आदेश आम जनता से संबंधित है और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

श्रीमती बंजारे ने नागरिकों से अपील की है कि वर्षाकाल में झरनों और जलाशयों के पास जाने से बचें तथा जारी निर्देशों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

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मै तपस गुप्ता 9 सालों से लगातार पत्रकारिता मे सक्रिय हूं, समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। मो-7999276090

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